सीवान, मार्च 1 -- सीवान, निज प्रतिनिधि। होली पर्व 2026 के अवसर पर सदर अनुमण्डल क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। इसको लेकर कई अहम आदेश 2 मार्च से लेकर 4 तक विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगायी गयी है। बताया गया है कि सभी क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से अश्लील गाना बजाने पर रोक लगायी गयी है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा डीजे बजाया जाता है तो बिहार कन्ट्रोल ऑफ यूजेज एण्ड प्ले ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट 1955 की धारा-3 व ध्वनि विस्तारक अधिनियम 2000 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कानूनी कार्रवाई की जायेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के अनुमति के बावजूद भी निर्धारित मानक के मापदण्ड के अनुरूप ही बजाना होगा साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि अन्य व्यक्ति को इससे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। जिला संपर्क पदाधिकारी की ओर से जानकारी दी गयी है कि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.