लातेहार, फरवरी 25 -- लातेहार, प्रतिनिधि। होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा पटाखा भंडारण एवं विक्रय को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी दुकानदार को पटाखा रखने अथवा बेचने के लिए वैध लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुज्ञप्ति के पटाखा का भंडारण या विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। डीसी उत्कर्ष गुप्ता के निर्देशानुसार एसडीएम अजय कुमार रजक एवं एसडीएम महुआडांड़ बिपिन कुमार दुबे ने बताया गया कि सुरक्षा कारणों से जिले में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ही बिक्री की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। व्यवसायियों को सामान्य शाखा से अन...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.