बस्ती, जुलाई 21 -- बस्ती, निज संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ई-रिक्शा खरीदने के बाद भी पंजीयन प्रमाण-पत्र (आरसी) उपलब्ध नहीं कराने के मामले में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स स्थित मेसर्स होरा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी माना है। आयोग ने कंपनी पर 95 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है और 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को पंजीयन प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा एवं सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने यह आदेश गौर थानाक्षेत्र के बुढ़ऊवा गांव निवासी राधेश्याम की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई के बाद दिया। परिवादी ने बताया कि उन्होंने 7 मई 2023 को महिंद्रा एंड महिंद्रा से वित्तीय सहायता लेकर आजीविका के लिए ई-रिक्शा खरीदा था। आरोप है कि वाहन खरीद के समय उन्हें 11 अप्रैल ...