बस्ती, जुलाई 24 -- बस्ती, निज संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा और सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने होम लोन के एक मामले में एसबीआई की कोर्ट एरिया शाखा और क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय को परिवादिनी को नोड्यूज प्रमाण-पत्र जारी करने का आदेश दिया है। पीठ ने तत्काल बंधक रखे गए मूल दस्तावेज वापस करने और अतिरिक्त कटौती की गई 3500 रुपये की धनराशि लौटाने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा मानसिक कष्ट और अन्य व्यय के एवज में 1.25 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया है। कोतवाली थानाक्षेत्र के मड़वानगर निवासी सविता त्रिपाठी ने आयोग में परिवाद दाखिल कर बताया कि उन्होंने एसबीआई की कोर्ट एरिया शाखा से गृह ऋण लिया था। ऋण की सुरक्षा के लिए मास्टर बीमा पॉलिसी के तहत 3,08,720 रुपये की बीमाकृत धनराशि के लिए प्र...