नोएडा, मार्च 31 -- नोएडा। शासन ने होम्योपैथी क्लीनिक और छोटे अस्पतालों का पंजीकरण अनिवार्य तौर पर कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जिला होम्योपैथी अधिकारी को पत्र भेजा गया है। जिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रीति सिंघल का कहना है कि नए और पुराने चिकित्सकीय संस्थानों के लिए पांच वर्ष के लिए पंजीकरण कराना जरूरी होगा। जिले में होम्योपैथी के 35 क्लीनिक और अस्पताल का संचालन हो रहा है। पंजीकरण नहीं कराने वाले चिकित्सकीय संस्थानों को नोटिस जारी कर प्रक्रिया कराने के निर्देश दिए गए हैं। 50 बेड से कम क्षमता के चिकित्सालयों एवं क्लीनिक का पंजीकरण अब पांच साल के लिए किया जाएगा।
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