लखनऊ, जुलाई 14 -- उत्तर प्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति-2025 में हितधारकों को सुविधाएं देने तथा लोकप्रिय बनाने के लिए इसके कुछ प्राविधानों में संशोधन किये गये हैं। अब होम स्टे प्रतिष्ठान में कम से कम एक और अधिकतम आठ कमरे पंजीकृत कराये जा सकते हैं। नौ कमरों से अधिक भवन वाली इकाइयां इस नीति के अंतर्गत पंजीकरण के पात्र नहीं होगे। होम स्टे प्रतिष्ठान का मालिक अथवा उसका परिवार भवन में निवासरत होने चाहिए। यह जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि बेड एण्ड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान में कम से कम एक और अधिकतम आठ कमरे पंजीकृत कराये जा सकते हैं। यह भी पढ़ें- होम स्टे को दी गई एनओसी का रिकॉर्ड तलब, रिपोर्ट जाएगी दिल्ली 16 बिस्तरों वाली डारमेट्री भी इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र इकाई मानी जाएगी। होम स्टे/ग्रामीण ह...