पूर्णिया, अप्रैल 23 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। शहर के एक होटल में युवती की मौत के मामले में अदालत ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। जिला अपर व सत्र न्यायाधीश मो. इनाम खान की अदालत ने आरोपित युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाते हुए नौ साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया जो मृतका के परिअजनों को दिया जाएगा। अदालत के आदेश के बाद दोषी केनगर थाना क्षेत्र के झुन्नीकला निवासी 25 वर्षीय सूरज कुमार उर्फ राज को केंद्रीय कारा पूर्णिया भेज दिया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हरेराम ठाकुर ने पैरवी की। घटना 6 अगस्त 2024 की है। जेल चौक स्थित होटल क्रिस्टल ब्लू के एक कमरे से 21 वर्षीय युवती की लाश पंखे से लटकती मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया ...