मथुरा, अप्रैल 8 -- मथुरा, जिला एंव सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने होटल पर मारपीट करने और फायरिंग करने के आरोपी चौखे लाल उर्फ कर्मवारी की जमानत याचिका खारिज कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि बरसाना थाना क्षेत्र में 13 फरवरी 2026 की रात करीब साढ़े नौ बजे आरोपी कुलदीप के होटल पर खाना खाने व शराब पीने के लिए पहुंचे थे। कुलदीप ने उन्हें मना कर दिया था। इस पर आरोपी और उसके साथियों ने होटल पर हंगामा व मारपीट की। होटल पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए फायरिंग भी की। साथ मारपीट करना व तमंचे से गोली चलाना जानसे मारने की इस मामले में आठ नमजद और 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ बरसाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने चौखेलाल उर्फ कर्मवीर थाना बरसाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। चौखेल...