मुजफ्फरपुर, जून 11 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। रोज सौ किलो या अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों को अब अपने परिसर में ही कचरे का निस्तारण करना होगा। शहर में 20 हजार वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल में बने प्रतिष्ठानों में यह व्यवस्था लागू होगी। इसके दायरे में बड़े होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्ट या मॉल भी आएंगे, जहां रोज 40 हजार लीटर या अधिक पानी की खपत होती है। यह भी पढ़ें- होटलों व मॉल को परिसर में ही करना होगा कचरा निष्पादन का इंतजामसंस्थान का पंजीकरण आवश्यक ऐसे संस्थानों को 15 दिनों के अंदर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एसडब्लूएम पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी है। साथ ही पोर्टल पर हर साल 30 जून तक वार्षिक प्रतिवेदन भी अपलोड करना होगा। इस संबंध में नगर निगम ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। पोर्टल प...