हेमलता कौशिक, अप्रैल 21 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया है। अदालत ने हॉकी इंडिया की निर्वाचित उपाध्यक्ष सईद असीमा अली द्वारा दायर अवमानना से संबंधित याचिका पर फैसला सुनाया है। अब 4 मई को सजा पर सुनवाई होगी। हालांकि सिंह को अपनी गलती सुधारने का मौका भी दिया गया है।अवमानना का दोषी करार जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह को अदालत के आदेश की अवहेलना करने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया। अदालत ने कहा कि वह चार मई को सजा के मुद्दे पर सुनवाई करेंगे लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भोलानाथ सिंह को उचित समझे जाने वाले उपाय करके अवमानना को सुधारने की स्वतंत्रता दी है।उपाध्यक्ष सईद असीमा अली की याचिका पर फैसला पीठ ने हॉकी इंडिया की निर्वाचित उप...
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