वाराणसी, मार्च 10 -- वाराणसी, संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की कोर्ट ने नौ साल पहले कचहरी परिसर में दो जिंदा हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में दोबारा आख्या मांगी है। जबकि, कैंट थाने की पुलिस को 13 मार्च को आख्या देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता नित्यानंद राय के आवेदन आख्या मांगी गई थी। कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया था कि बनारस कचहरी में 23 अप्रैल 2016 को दो ज़िंदा हैंड ग्रेनेड बरामद होने में कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। लगभग 10 साल बीत जाने के बाद भी कोई जानकारी नहीं हो रही है। इतने गंभीर मामले में विवेचना जस की तस है।

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