पटना, मई 2 -- बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहकारी सहयोग संघ लिमिटेड हैंडलूम भवन में चल रहे निर्माण कार्य को नगर निगम ने अवैध घोषित किया है। निर्माण कार्य पर रोग लगाया है, साथ ही भूसंपदा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि भूखंड का आवंटन रद्द कर नियमानुसार भूखंड आधिपत्य वापस लेने की कार्रवाई की जाए। नगर आयुक्त ने एक निगरानी वाद का निपटारा करते यह आदेश पारित किया है। दरअसल हैंडलूम भवन जो एक सरकारी संपत्ति है, उसे हड़पने के लिए नकीब अहमद और महफूज अंसारी नामक व्यक्ति द्वारा साजिश रचने की शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच और पदाधिकारियों की रिपोर्ट में शिकायत सही पाए जाने पर यह आदेश पारित किया गया है। यह भी पढ़ें- बक्सर आयोजना क्षेत्र में बगैर नक्शा के भवन निर्माण पर होगी कार्रवाई जांच रिपोर्ट के मुताबिक हैंडलूम भवन पटना नगर निगम से संबंधित लीज पर ...
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