शामली, सितम्बर 1 -- हेल्थ बीमा क्लेम निरस्त करना निजी बीमा कंपनी नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंपनी के खिलाफ वाद स्वीकार करते हुए 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही इलाज में खर्च हुए 1,18,549 रुपये की क्लेम राशि निरस्तीकरण की तिथि से अंतिम भुगतान तक ब्याज सहित देने के निर्देश दिए हैं।शहर की सीबी गुप्ता कालोनी निवासी विश्वराज चौधरी ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से हेल्थ कम्पेनियन वेरिएंट-2 पॉलिसी कराई थी। इसके लिए 2,00,916 रुपये प्रीमियम अदा किया गया था। पॉलिसी की वैधता 21 सितंबर 2022 से 20 सितंबर 2023 तक थी। पॉलिसी में पिता के साथ माता और बहन कशिश चौधरी भी...