बोकारो, दिसम्बर 13 -- बोकारो। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी निवा बुपा के खिलाफ दर्ज एक शिकायत के मामले में स्थानीय जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को इलाज का खर्च 1.26 लाख रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है। इस मामले पर फैसला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण पांडेय व महिला सदस्य बेबी कुमारी की बेंच ने सुनाया है। वादी के तरफ से महिला अधिवक्ता पुष्पांजलि जायसवाल ने आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा. मामले की शिकायत कैंप दो निवासी अजय कुमार सिंह के लिखित शिकायत पर शिकायतवाद संख्या 157/2023 के तहत दर्ज की गई थी। मामले में निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक व अन्य को विरोधी पक्ष बनाया गया था।
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