हेलीपैड अधिग्रहण संबंधी याचिका पर फैसला करे हाईकोर्ट
नई दिल्ली, फरवरी 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट से कहा कि वह विमानन कंपनी डेक्कन चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के गोविंद घाट स्थित निजी हैलीपैड का राज्य सरकार द्वारा बार-बार अस्थायी अधिग्रहण किये जाने के खिलाफ दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर शीघ्रता से फैसला ले। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने नैनीताल स्थित हाईकोर्ट के महापंजीयक को मुख्य न्यायाधीश से निर्देश लेकर विमानन कंपनी की दो लंबित याचिकाओं को नौ मार्च, 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में वहां की एक पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट की जो भी पीठ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, वह दो महीने में याचिकाओं पर निर्णय सुनाए। उसने राज्य में आगामी 'चार धाम यात्रा' को ध्यान में रखते हुए कहा कि यदि नि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.