वाराणसी, मार्च 17 -- वाराणसी। फास्ट ट्रैक कोर्ट (14वां वित्त आयोग) के न्यायाधीश मनोज कुमार की कोर्ट ने हेरोइन तस्करी के मामले में लोहता के कनई के सराय निवासी उस्मान अली को दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट में अभियोजन की ओर से एसपीपी अरुण श्रीवास्तव ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 25 जून 2015 को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के तत्कालीन निरीक्षक केके श्रीवास्तव को सूचना मिली थी कि हेरोइन तस्कर नक्खीघाट आने वाला है। नारकोटिस ब्यूरो तिराहे के पास उस्मान अली को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास 510 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ था।

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