नई दिल्ली, जुलाई 28 -- नई दिल्ली, का.सं.। द्वारका जिला अदालत ने 1.25 किलोग्राम से अधिक हेरोइन की तस्करी के मामले में युगांडा की नागरिक पॉलीन नलवोगा को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष एनडीपीएस अदालत ने उस पर Rs.2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। मामला जनवरी 2022 का है, जब आरोपी युगांडा से शारजाह होते हुए दिल्ली पहुंची थी। आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने संदेह के आधार पर उसकी जांच की, जिसमें ट्रॉली बैग से 107 कैप्सूल में छिपाकर लाई गई 1.25 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद हुई। अदालत ने उसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(सी) और 23(सी) के तहत दोषी ठहराया।जेल यह भी पढ़ें- हेरोइन तस्करी मामले में महिला को दस साल की कठोर कैद, जेल में कैदियों से मारपीट के भी आरोप की रिपोर्ट ने बढ़ाई मुश्किलेंबचाव पक्ष के वकील ने महिला के तीन छोटे बच्चों औ...