नई दिल्ली, मार्च 17 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राजधानी में हेरोइन की तस्करी मामले में रोहिणी अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने माना कि बरामदगी से लेकर जांच तक की पूरी कड़ी मजबूत है और इसमें कोई बड़ी खामी नहीं है। विशेष न्यायाधीश हरविंदर सिंह जोहल की अदालत ने आरोपी मोहित कुमार को एनडीपीएस अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश के आरोप में दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन के गवाहों की गवाही और फोरेंसिक साक्ष्य आरोपी की संलिप्तता को स्पष्ट रूप से साबित करते हैं।

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