नई दिल्ली, फरवरी 25 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन के मामले में जारी समन की अवहेलना करने के आरोप में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। ईडी ने समन की जानबूझकर अनदेखी करने पर सोरेन के खिलाफ 2024 में यह आपराधिक कार्रवाई शुरू की थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री सोरेन की ओर से दाखिल अपील पर विचार करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। पीठ ने रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष ईडी द्वारा जारी समन के कथित उल्लंघन पर दायर आपराधिक शिकायत पर शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले में ईडी को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। हाईकोर...