रांची, जून 25 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में उन पर दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। गुरुवार को जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर भी रोक लगा रखी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता दीपांकर और प्रदीप चंद्रा ने पक्ष रखा। याचिका में प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन अपनी पार्ट...