हेड कांस्टेबल के विरुद्ध धारा 340 की अर्जी खारिज
संतकबीरनगर, अगस्त 23 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट चन्द्रमोहन श्रीवास्तव ने मगहर निवासी अभिमन्यु प्रसाद की धारा 340 आईपीसी के तहत दाखिल अर्जी खारिज कर दी। हेड कांस्टेबल राम विनय यादव के विरुद्ध 21 मार्च 2024 को दाखिल परिवाद पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जोरदार बहस और विधिक नजीरों पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने परिवाद निरस्त कर दिया। मामला पुलिस की उस आख्या से जुड़ा था जो अभिमन्यु प्रसाद ने संत कबीर आचार्य राम विलास इण्टर कालेज मगहर के प्रधानाचार्य डाक्टर राकेश सिंह एवं अधिवक्ता कुलदीप मिश्र के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा-156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। मगहर पुलिस चौकी पर तैनात रहे हेड कांस्टेबल राम विनय यादव ने 26 दिसंबर 2023 की आख्या में 1359 राजस्व एवं शै...
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