मुजफ्फरपुर, मई 21 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। हेडमास्टर के पद पर प्रोन्नति के बाद टंकण परीक्षा की जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर बुधवार को निर्देश जारी किया है। सभी जिलों को कहा गया है कि उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं रोकी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने यह आदेश जारी किया है।सहायक शिक्षकों के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के बाद एक वेतन वृद्धि देने और हिंदी टिप्पण व प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता के संबंध में मार्गदर्शन विभिन्न जिलों से मांगा गया था। इसके आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग ने परामर्श दिया है कि जिन सहायक शिक्षकों ने हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली है, उन्हें प्रधानाध्यापक के राजपत्रित पद पर संवर्गीय प्रोन्नति के बाद इस परीक्षा को देने की जरूरत नहीं है। यह भी पढ़ें- हेडमास्टर ...