बांका, फरवरी 22 -- बांका। सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस और परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। यदि आप अपने वाहन में अतिरिक्त हॉर्न (हूटर), तेज आवाज वाले प्रेशर हॉर्न या अतिरिक्त लाइट लगाने के शौकीन हैं, तो अब सावधान हो जाइए। इसी तरह चार पहिया वाहनों में ब्लैक फिल्म या गहरे रंग के शीशे लगवाना भी आपको भारी पड़ सकता है। जबकि नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिक का 5 हजार से 10 हजार रुपये तक का चालान काटा जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार, मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत वाहन में किसी भी प्रकार का अनधिकृत संशोधन (मॉडिफिकेशन) प्रतिबंधित है। जबकि सामान्य वाहनों में हूटर और सायरन का उपयोग पूरी तरह वर्जित है। केवल एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अधिकृत वीआईपी वाहनों को ही विशेष परिस्थिति में सायरन या फ्लैश लाइट की अनुमति प्राप्त है। साथ ही आम नागरिकों द्वारा इनक...