हिस्ट्रीशीट के कारण हत्यारोपी को जमानत नहीं
प्रयागराज, जून 5 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या मामले में आरोपी की हिस्ट्रीशीट होने के कारण उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि याची के खिलाफ 14 मुकदमे हैं। लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री से साफ है कि आरोपी दोबारा ऐसे अपराध कर सकता है। गवाहों को धमकाएगा इसलिए अभी जमानत पर रिहाई का आदेश करना उचित नहीं है। विवेक कुमार शुक्ल उर्फ लल्ला शुक्ल के खिलाफ संत कबीर नगर के खलीलाबाद थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज है। एफआईआर के अनुसार याची भी हत्या में सभी आरोपियों के साथ था। चश्मदीद गवाह अशोक कुमार गोंड उर्फ गोलू, शेषनाथ त्रिपाठी और प्रशांत यादव ने बयान में आरोपी की मौजूदगी की पुष्टि की। आरोपी की निशानदेही पर कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। याची के अधिवक्ता ने तर्क द...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.