बागपत, अप्रैल 7 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने अहैड़ा गांव के हिस्ट्रीशीटर राम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें पुलिस पर हमला कर हथियार तस्कर को छुड़ाने समेत दो मामलों में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। एसआई शिव कुमार ने 27 फरवरी को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि सर्विलांस टीम के साथ चेकिंग के दौरान पिस्टल तस्कर सौरभ का पीछा किया। सौरभ को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। तभी सौरभ का पिता गिरिराज अपने साथ 30 से अधिक लोगों को लेकर वहां पहुंचा और जबरदस्ती सौरभ को छुड़ा लिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने निर्माणाधीन मकान से पत्थर उठाकर पथराव कर दिया। पुलिस ने सौरभ, गिरिराज, कर्मवीर, सुंदर, राम, शिवम, ममता, मीनाक्षी, संजीदा, तसलीम, भोलेराम, राकेश और 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके अलाव...
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