हिरासत में मौत मामले में सीबीआई जांच का आदेश
नई दिल्ली, अगस्त 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2024 में छत्तीसगढ़ में एक 34 वर्षीय व्यक्ति की हिरासत में हुई मौत के हालात की सीबीआई जांच का आदेश दिया और राज्य सरकार को उसकी पत्नी और बच्चों को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रवण सूर्यवंशी की मौत के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ एक नियमित आपराधिक केस दर्ज किया जाए। राज्य के अधिकारियों की आलोचना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ न तो कोई पुलिस कार्रवाई और न ही कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, क्योंकि न्यायिक जांच रिपोर्ट पुलिस अधिकारियों को नहीं सौंपी गई थी। यह 'मामले को छिपाने और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश थी।न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि मामले के तथ्...
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