नई दिल्ली, जुलाई 14 -- - कड़कड़डूमा कोर्ट ने समन का आदेश रद्द किया नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2012 के कथित हिरासत में मारपीट मामले में एक एसीपी समेत चार पुलिसकर्मियों को राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाष कुमार मिश्रा की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों पर लगे आरोप उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दायरे में आते हैं, इसलिए बिना पूर्व अनुमति के उनके खिलाफ संज्ञान नहीं लिया जा सकता। मामला नवंबर 2012 का है, जब शिकायतकर्ता राम गोपाल ने गीता कॉलोनी में सार्वजनिक जमीन पर कथित अतिक्रमण का विरोध किया था। यह भी पढ़ें- कोर्ट के आदेश पर श्रीनगर के एसएसपी पर केस दर्ज आरोप है कि इसके बाद पुलिसकर्मी उन्हें थाने ले गए, जहां उनके साथ मारपीट की गई।

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