बगहा, मई 12 -- बगहा, हमारे संवाददाता। वाल्मीकि ब्याघ्र आरक्ष के वन प्रमंडल-2 के वाल्मीकिनगर वन क्षेत्र में हिरण का शिकार के मामले में अभियुक्त रोहुआ के राजन कुमार सिंह की याचिका कोर्ट ने मंगलवार को रद्द कर दी। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका को अस्वीकृत कर दिया। विशेष लोक अभियोजक, वन गजेन्द्र धर मिश्र ने बताया कि मामला वर्ष 2021 का है। इसमें यूपी के महाराजगंज के रत्नेश सिंह को मौके से गिरफ्तार किया गया था। वहीं रोहुआ के सहोदर भाई राजन कुमार सिंह व अनिल कुमार सिंह और झंडुआटोला के प्रदीप राम भाग निकले थे। यह भी पढ़ें- 10 साल से फरार एक वारंटी गिरफ्तार विशेष लोक अभियोजक, वन ने बताया कि बीते 10 जून 2021 को प्रभारी वनपाल आजाद कुमार वनरक्षी राकेश कुमार व अन्य सहयोगिय...