शिमला, जून 18 -- राज्य की सुक्खू सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को 900 असिस्टेंट स्टाफ नर्स (ASN) की भर्ती पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में चल रही चयन प्रक्रिया मौजूदा कानूनी भर्ती नियमों के दायरे से बाहर है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाया और पूछा कि सरकार ने तय भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से मौजूदा रेगुलर पदों को भरने के बजाय असिस्टेंट स्टाफ नर्सों की एक नई कैटेगरी बनाने का फैसला क्यों किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी पर भी चिंता जताई। चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस बिपिन सी नेगी की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे अगले आदेश तक आगे कोई ...