शिमला, अप्रैल 25 -- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और व्यापक असर वाले फैसले में सुक्खू सरकार को झटका देते हुए हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्त अधिनियम, 2024 को पूरी तरह रद्द कर दिया है। यह फैसला न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने शनिवार को सुनाया, जिसमें एक साथ 445 याचिकाओं का निपटारा किया गया। सुक्खू सरकार ने साल 2024 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस अधिनियम को पारित किया था। इसके विरोध में कई कर्मचारियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि अधिनियम की धारा 3, 5 और 9 संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हैं। कोर्ट के अनुसार इन धाराओं को हटाने के बाद कानून में कोई ठोस प्रावधान नहीं बचता, इसलिए पूरे अधिनियम को निरस्त करना ही उचित है। अदालत ने यह भी कहा कि रा...