शिमला, अगस्त 3 -- हिमाचल प्रदेश में पहली बार भांग की खेती को लेकर स्पष्ट और विस्तृत नियम लागू हो गए हैं। अब राज्य में भांग की खेती केवल औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए ही की जा सकेगी। सरकार ने हिमाचल प्रदेश नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (संशोधन) नियम, 2026 लागू कर दिए हैं। अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित होने के साथ ही ये नियम प्रभावी हो गए हैं। कांग्रेस सरकार का कहना है कि नए नियमों से एक नियंत्रित व्यवस्था तैयार होगी, जिसमें खेती से लेकर भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और दवा बनाने तक हर चरण पर निगरानी रहेगी। साथ ही किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। यह भी पढ़ें- हिमाचल के 7 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट, 9 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनीकिन शर्तों के साथ भांग की खेती कर सकेंगे नए नियमों क...