बागपत, अगस्त 19 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने भजनपुरा दिल्ली के करतारनगर निवासी युवक हिमांशु शर्मा की हत्यारोपी महिला सुंदरी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसमें पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। दिल्ली के करतारपुर की रहने वाली रजनी शर्मा ने सात जुलाई 2024 को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि छह जुलाई की दोपहर दो बजे पड़ोस के ही रहने वाले अजय ने उसके बेटे हिमांशु को घर से बाहर बुलाया। इसके बाद अपने रिश्तेदार गोपाल, सोहनपाल, भोपाल और चार अज्ञात निवासी पाबला और पवन के साथ हिमांशु का अपहरण कर ले गया। रात में सुंदरी ने फोन करके बताया कि हिमांशु को पाबला ले जाकर मार दिया गया है। इसका पता चलने पर अपने रिश्तेदारों के साथ सुंदरी को जबरदस्ती पाबला लेकर पहुंची, तो हिमांशु का शव जंगल म...