रांची, मार्च 21 -- रांची, संवाददाता। न्यायिक दंडाधिकारी कंचन कुमारी की अदालत ने हिट एंड रन से जुड़े सड़क दुर्घटना मामले में आरोपी विजय गोप को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला नगड़ी थाना कांड संख्या 29/2022 से संबंधित है। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी कई समन के बावजूद कोर्ट नहीं पहुंचा, जिससे केस और कमजोर हो गया। आरोप था कि 18 फरवरी 2022 को सीआरपीएफ कैंप के पास एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। घटना में दशरथ महांता गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष केवल एक गवाह सूचक बिरेंद्र चौबे को ही पेश कर सका। हालांकि, उन्होंने अदालत में स्पष्ट कहा कि उन्होंने दुर्घटना होते नहीं देखा और न ही वे वाहन चालक को पहचाना।
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