हिट एंड रन केस में मुआवजा मिलेगा
चम्पावत, जून 19 -- सतीश जोशी, चम्पावत। सड़क दुर्घटना में अंकुश लगाने को परिवहन विभाग जागरुकता अभियान चला रहा है। एआरटीओ मनोज बगोरिया ने बताया कि मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत हिट एंड रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों और उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाती है। बताया कि योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को दो लाख और गंभीर घायल होने पर पीड़ित को 50 हजार की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है। एआरटीओ ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। यह भी पढ़ें- हिट एंड रन मेंे 163 को मुआवजा
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