हिट-एंड-रन केस में बस चालक दोषी करार
नई दिल्ली, अगस्त 30 -- नई दिल्ली, प्र. सं.। तेज रफ्तार डीटीसी बस की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत के मामले में अदालत ने बस चालक करण सिंह को दोषी ठहराया है। तीस हजारी स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला की अदालत ने उसे तेज रफ्तार और लापरवाही से मौत का दोषी माना। घटना 2021 में इंदरपुरी के एनएएससी कॉम्प्लेक्स के पास हुई थी। बस चालक करण ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक पर पीछे बैठे अमित सिंह सड़क पर गिरकर बस के पहिए से कुचल गए थे। इस हादसे में घायल की मौत हो गई थी। अदालत ने कहा कि चालक की हरकतें स्पष्ट रूप से लापरवाही से भरी थीं। यह भी पढ़ें- सड़क पर पैदल चलना लोगों का मौलिक हक : कोर्ट सजा पर बहस सोमवार को होगी। यह भी पढ़ें- 'सड़क पर पैदल चलना भी व्यक्ति का.', कोर्ट ने 2 लोगों को गाड़ी से रौंदने वाले की सजा बरकरार रखी
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