आगरा, जून 13 -- वारंटी होने के बाद भी कंपनी के कर्मचारियों ने विद्युत पैनल और पावर फैक्टर खराब होने पर भी नहीं बदला। पीड़ित ने न्याय के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मामला प्रस्तुत किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने हिंदुस्तान इलेक्ट्रोनिक्स कंपनी से 1.42 लाख रुपये वादी को दिलाने के आदेश दिए। इसके अलावा मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के 30 हजार भी अदा करें। राजपुर चुंगी थाना सदर बाजार निवासी डॉ.राकेश मोहनियां ने आयोग में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि चार जुलाई 2023 को उन्होंने थाना एत्मादुद्दौला क्षेत्र के हाथरस रोड स्थित हिंदुस्तान इलेक्ट्रोनिक्स से अपने हॉस्पीटल में विद्युत बचत करने को विद्युत पैनल और पावर फैक्टर खरीदा था। 70 हजार रुपये चेक से और 72 हजार का नकद भुगतान किया। पैनल और पावर फैक्टर ...