शामली, अप्रैल 2 -- शामली। दिल की मरीज महिला के उपचार में लापरवाही बरतने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली ने कड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने शहर के गंगा अमृत हॉस्पिटल के डॉ. सुनील पवार, डॉ. भंडारी पर संयुक्त रूप से 3 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को उपचार में आए 6,41,559 रुपये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पीड़िता को भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। मोहल्ला रेलपार निवासी शर्मिष्ठा पत्नी रामपाल सिंह ने आयोग में वाद दायर कर बताया 10 मार्च 2022 को सीने में तेज दर्द होने पर परिजनों ने उन्हें गंगा अमृत हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। चिकित्सकों ने जांच के बाद हार्ट अटैक बताते हुए स्टेंट डालने की सलाह दी, जिस पर परिजनों ने सहमति दे दी। रात में स्टेंट डाला गया और अगले दिन महिला को डिस्चार्ज कर दिया। ...
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