नई दिल्ली, मार्च 10 -- मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को कहा कि चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया में कई नए फैसले लिए हैं, जिनमें पोस्टल बैलट की गिनती को ईवीएम की पहले 2 राउंड की गिनती से पहले पूरा करना अनिवार्य किया गया है। मतदान समाप्त होने पर प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग एजेंटों को फॉर्म 17सी प्रदान करते हैं। EVM गिनती पूरी होने के बाद अगर फॉर्म 17सी और ईवीएम के आंकड़ों का मिलान सुचारू रूप से होता है तो ठीक, लेकिन किसी भी विसंगति की स्थिति में संबंधित ईवीएम के सभी वीवीपीएटी स्लिप्स की गिनती काउंटिंग एजेंटों के सामने कराई जाएगी। इसके अलावा, हारने वाले किसी भी उम्मीदवार को 7 दिनों के भीतर निर्धारित शुल्क पर अपनी EVM की जांच कराने का मौका होगा। यह भी पढ़ें- LIVE: हमें आडवाणी ने डांटा था, आप तो पीएम को घेर लेते हैं; रिजिजू का तीखा ...