गुड़गांव, मई 10 -- गुरुग्राम, दीपक आहूजा। छह साल पहले डंपर की चपेट में आए बाइक सवार युवक की मौत के मामले में परिजनों को करीब 18 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। मृतक की पत्नी ने याचिका दायर की थी। मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल अमित गौतम की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। सोहना के हाजीपुर निवासी लक्ष्मी ने याचिका दायर करके बताया था कि उसके पति योगेंद्र 14 मार्च, 2020 को पटौदी से बाइम पर घर की तरफ आ रहे थे। मुंबई एक्सप्रेसवे के समीप पहुंचें तो डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। इसमें योगेंद्र की मौत हो गई थी। इस हादसे में योगेंद्र का चचेरा भाई घायल हो गया था, जिसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। मृतक के चचेरे भाई की शिकायत पर थाना सोहना में मामला दर्ज हुआ था। याचिका में योगेंद्र की पत्नी ने बताया था कि उसके पति एक निजी कंपनी में सुरक्षा कर्मी के पद पर का...
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