रांची, जून 13 -- रांची, संवाददाता। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) रांची ने हजारीबाग की पारा शिक्षिका शांति देवी की सड़क हादसे में मौत पर उनके आश्रितों को 35.55 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी निशांत कुमार ने बीमा कंपनी को 30 दिन में भुगतान करने को कहा है। मामले के अनुसार 4 जनवरी 2025 को शांति देवी को बड़कागांव थाना क्षेत्र के महतिकरा पुल के पास हाइवा ने टक्कर मार दी। इसमें मौके पर उनकी मौत हो गई थी। न्यायाधिकरण ने माना कि महिला की मौत चालक की लापरवाही से हुई। अदालत ने उनकी मासिक आय 18,672 रुपये स्वीकार करते हुए आयु 39 वर्ष के आधार पर 15 का गुणक लागू किया। आश्रितों की संख्या तीन होने के कारण व्यक्तिगत खर्च की कटौती के बाद आश्रितता हानि, भविष्य की आय वृद्धि, अंतिम संस्कार, संपत्ति हानि व कंसोर्टिय...