नई दिल्ली, मार्च 3 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 54 वर्षीय सेना कर्मी के परिजनों को 69.61 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि हादसा ट्रक चालक की तेज और लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुआ और चालक व वाहन मालिक अपने बचाव में कोई ठोस साक्ष्य पेश करने में विफल रहे। एमएसीटी की पीठासीन अधिकारी अंजनी महाजन मृतक बालकिशन की पत्नी और चार बच्चों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। रिकॉर्ड के अनुसार, 29 अक्तूबर 2021 की दोपहर बालकिशन अपनी मोटरसाइकिल से पलवल के अंधोप से सिहोल की ओर जा रहे थे। जब वह किदवाड़ी के पास पहुंचे, तभी एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह सड़क पर गिर पड़े और गंभी...