हादसे में महिला की मौत के मामले में 17.43 लाख मुआवजे के आदेश
रुद्रपुर, अप्रैल 3 -- रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। वर्ष 2023 में कैंटर की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने पीड़ित परिवार को 17.43 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। अधिकरण ने बीमा कंपनी को निर्देशित किया है कि वह यह राशि 45 दिन के भीतर अदा करे। प्रकरण के अनुसार, सितारगंज निवासी गौरव पुत्र धीरेंद्र ने अधिकरण में वाद दायर किया था। याचिका में बताया गया कि 2 मार्च 2023 को दोपहर के समय वह अपनी पत्नी रीमा के साथ बाइक से घर लौट रहा था। पेट्रोल पंप से सितारगंज की ओर हाईवे कट के पास तेज रफ्तार कैंटर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सुनवाई मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/द्वितीय अपर जिला जज मीना देउपा की अदालत में हुई। बीमा कंपनी ने दुर्घटना के लिए बाइक चालक को जि...
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