रांची, सितम्बर 22 -- रांची, संवाददाता। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एडिशनल एमएसीटी) ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले पेंटर अरुण साव के आश्रितों को 19.26 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन पदाधिकारी मनोज त्रिपाठी की अदालत ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दो माह के भीतर मुआवजा राशि 7.5 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया है। मामला 6 जुलाई 2022 का है। अरुण साव कटहल मोड़ के पास सड़क पार कर रहा था, तभी तेज और लापरवाही से चलायी जा रही वैगनआर कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इलाज के दौरान रिम्स में उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने वाहन मालिक सह चालक आफताब कय्यूम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बीमा कंपनी ने दावा किया था कि दुर्घटना के समय वाहन की बीमा नहीं थी, क्योंकि पॉलिसी 8 जुलाई से प्रभावी थी। अदालत ने पाया कि...