नई दिल्ली, मार्च 10 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 21 वर्षीय युवक के माता-पिता को 39.13 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने माना कि यह दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाने के कारण हुई थी। पीठासीन अधिकारी दीपिका सिंह ने मृतक वेद प्रकाश पांडेय के माता-पिता की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश किया। वेद प्रकाश की 12 दिसंबर 2020 को गुरुग्राम में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।याचिका के मुताबिक, वेद प्रकाश मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तभी एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह साबित हो गया है कि दुर्घटना स...