फतेहपुर, अगस्त 17 -- फतेहपुर। टैंपो पलटने के बाद शव को मिट्टी में दबाकर फरार हो जाने के मामले में कोर्ट ने टैंपो चालक और मालिक को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-02 अजय सिंह प्रथम की अदालत ने सोमवार को सुनाया है। अदालत ने हादसे में युवक की मौत के बाद शव छिपाने और साक्ष्य मिटाने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता रणधीर सिंह ने बताया कि तीन अगस्त 2020 की शाम करीब पांच बजे किशनपुर थाना के निहालपुर गांव के पास एक टैंपो पलट गया था। जिसमें एक व्यक्ति दब पड़ा था। जिसका सिर मात्र दिखाई दे रहा था। सारा शरीर मिट्टी में दबा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि टैंपों चालक जानबूझकर दबा छोड़ कर मौके से भाग गया। इसके बाद टैंपो मालिक ने भी सूचन...