हादसे के पीड़ितों को 10 मिनट में मिलेगी एंबुलेंस, देरी पर भारी जुर्माना
नई दिल्ली, अगस्त 12 -- राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को अब बिना किसी देरी के गोल्डन ऑवर में तत्काल एंबुलेंस सहायता मिल सकेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने दुर्घटना राहत प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए एनएचएआई केयर सिस्टम और एंबुलेंस संचालन से जुड़े नए सख्त नियम (एसएलए) लागू कर दिए हैं। अब नेशनल हाईवे पर हादसों के पीड़ितों को समय पर इलाज मिलना अनिवार्य सेवा का हिस्सा बन गया है। एनएचएआई के नए दिशा-निर्देशों के तहत 1033 हेल्पलाइन पर कॉल दर्ज होते ही एंबुलेंस को तत्काल अलर्ट किया जाएगा, जिससे दुर्घटना के शिकार लोगों को सही समय पर नजदीकी ट्रॉमा सेंटर या अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। सेवा प्रदाताओं की लापरवाही रोकने के लिए एनएचएआई ने हर मिनट की देरी पर कड़े वित्तीय दंड का प्रावधान भी शामिल किया है। एनएचएआई की ओर ...
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