रुद्रपुर, अप्रैल 15 -- शहजाद सिद्दीकी, जसपुर। दुर्घटना के आरोपी कार चालक को कोर्ट ने दोषी करार देकर तीन माह की कैद और 3500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक् कारावास भुगतना होगा। बुधवार को सहायक अभियोजन अधिकारी गोरधन सिह ने बताया कि 11 मार्च 2018 को चालक सुरेश कुमार उर्फ बंटी ने तेजी व लापरवाही से कार को चलाकर आसिफ अली एवं हसीना की बाइक में टक्कर मारकर घायल कर दिया था। अभियोजन ने इस मामले में दस गवाह पेश किए। साक्ष्य, गवाहों के ब्यानों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट जहांआरा अंसारी ने अभियुक्त सुरेश कुमार पुत्र मदन लाल निवासी किशनपुर थाना गदरपुर को तीन माह की सजा सुनाई है। यह भी पढ़ें- गैर इरादतन हत्याकांड में तीन को पांच साल की सश्रम कारावास
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