हाथ गंवा बैठे पीड़ित को 6.38 लाख रुपये देने के आदेश
अल्मोड़ा, अक्टूबर 2 -- अल्मोड़ा। जिला न्यायाधीश एवं मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण पीठासीन अधिकारी श्रीकान्त पाण्डेय ने सड़क हादसे में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने पीड़ित के पक्ष में निर्णय देते हुए बीमा कंपनी को छह फीसदी व्याज पर 6.38 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। वादी पक्ष के अधिवक्ता जमन सिंह बिष्ट ने बताया कि मामला आठ अक्तूबर 2021 का है। अल्मोड़ा के पठूरा निवासी याची सूरज कुमार का कहना था कि वह हल्द्वानी से केएमओयू की बस में बैठकर अपने घर लौट रहा था। खैरना के विपरीत दिशा से आ रहे एक कैंटर ने लापरवाही से बस को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण खिड़की की सीट पर बैठे सूरज कुमार का दाहिना हाथ तीन जगहों से टूट गया। गंभीर रूप से घायल सूरज को खैरना स्वास्थ्य केंद्र के बाद एसटीएच फिर बरेली राममूर्ति अस्पताल ले जाया गया। तीन बड़े ऑपरेश करने क...
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