रांची, मार्च 19 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट में आदेश के बावजूद एक व्यक्ति के हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के एक मामले में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अब्दुल हकीम को हाजिर होने का निर्देश दिया था। लेकिन, गुरुवार को वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एक अप्रैल को हकीम को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले में कुछ तथ्यों के छिपाए जाने की आशंका जताई थी। इसके बाद कोर्ट ने चतरा एसपी को पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इस संबंध में अख्तरी खातून ने दायर याचिका दायर की है। इसमें उनके बेटे के लापता होने की शिकायत की गई थी। सुनवाई के दौरान चतरा के एसपी अदालत ...
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