हापुड़, जुलाई 6 -- नगर पालिका परिषद हापुड़ द्वारा गृह कर व जलकर और सीवर टैक्स (वाणिज्य टैक्स) में लागू की गई दरों को लेकर व्यापारिक संगठनों ने आपत्ति जताई है। उत्तर प्रदेश सरकार की 28 जून 2024 की अधिसूचना के आधार पर नगर पालिका द्वारा लागू किए गए करों में कई विसंगतियों का आरोप लगाया गया है। व्यापारियों ने इन मुद्दों को हल करने के लिए नगरपालिका परिषद की बोर्ड मीटिंग बुलाने की मांग की है। इस संबंध में संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल हापुड़ ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित छावनी वाले और महामंत्री संजय अग्रवाल ने कहा कि बीती 25 मार्च को नगर पालिका परिषद हापुड़ के अधिशासी अधिकारी और व्यापारिक संगठनों की बैठक में कर निर्धारण में प्रति वर्ग फुट 5 पैसे की वृद्धि पर सहमति बनी थी। व्यापारियों का आरोप है कि नगर...
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